राज्य में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी एक्ट के तहत जमीनी विवाद के मामले की सुनवाई अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण सब परिवहन मंत्री चंपई सोरेन करेंगे मामले की सुनवाई पर मंत्री जमीन वापसी का फैसला कर सकेंगे उनकेनिर्णय को कार्य पाल नियम वाली के तहत राज्यपाल व मुख्यमंत्री समक्ष पेश किया जाएगा उनका निर्णय अंतिम निर्णय होगा अनुमति के बाद विधिवत जमील आदिवासियों को वापस कर दी जाएगी। सीएनटी एक्ट की धारा 49 5 के तहत आदिवासियों की भूमि वापसी की सुनवाई के लिए पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया है इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं।
चंपई सोरेन ने सीएनटी एक्ट पर कहा कि मंत्री का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा।
झारखंड गठन के बाद सीएनटी एक्ट के तहत आदिवासियों की जमीन वापसी के मामले में सुनवाई ही चंपई सोरेन करने वाले हैं वहीं दूसरी मंत्री होंगे चंपई सोरेन जो जमीन वापसी के मामले में सुनवाई करेंगे।