अगर गाड़ी में नेम प्लेट और बोर्ड लगाया तो कटेगा जुर्माना . दी गई छूट अब होगी वापस, सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

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अगर गाड़ी में नेम प्लेट और बोर्ड लगाया तो कटेगा जुर्माना . दी गई छूट अब होगी वापस, सरकार ने हाईकोर्ट को बताया Ab taknews.live Nitusingh
राज्य के विधायक ,सांसद और दूसरे जनप्रतिनिधि जो अभी तक अपनी निजी वाहन में नेम प्लेट और बोर्ड लगाकर चलते हैं, अब यह सब नहीं चलेगा. सरकार ने जनप्रतिनिधि को दी गई यह छूट वापस ले ली है और इसके लिए आदेश भी जारी किया जा रहा है .मामला एक जनहित याचिका से जुड़ा हुआ है, जो हाई कोर्ट में चल रहा है. जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य के परिवहन सचिव केके सोन ने हाई कोर्ट को यह बताया है कि सरकार की ओर से से जनप्रतिनिधियों के वाहन में नेम प्लेट और बोर्ड लगाने का कोई नियम नहीं है लेकिन सरकार के उच्च अधिकारियों की समिति के बाद झारखंड में यह छूट दिया गया था कि आप अपने गाड़ी में बोर्ड लगा सकते हैं लेकिन इस छूट को अब सरकार वापस ले रही है. इस मामले में अपना शपथ पत्र सरकार ने जो दिया था उसे भी वापस ले लिया है. यह सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में चल रहा है. अदालत ने सरकार से कहा है कि वाहनों के नेम प्लेट नियम के विपरीत शपथ पत्र दायर किया गया है. इसलिए जल्दी इसमें कार्यवाही शुरू किया जाए अगर आपने अपने गाड़ी में कोई नेम प्लेट या स्टीकर चिपका रखा है तो जल्दी हटा लीजिए क्योंकि अब इस पर चेकिंग शुरू होगा आपको फाइन और जुर्माना लगेगा


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