केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति में सेना के नियमों में बदलाव किया है.बता दें कि इस नियम के तहत सीडीएस पद पर नियुक्त अधिकारी को 65 वर्ष में सेवानिवृत्ति दी जाएगी। गौरतलब है कि इससे संबंधित कई मामले दो दशकों से लंबित था। अधिनियम में तीनों सेनाओं के प्रमुख कार्य काल को पूर्ववत 3 साल रखा गया है . कैबिनेट ने सीडीएस को सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख बनाने का ऐलान भी किया है।

सूत्रों की मानें तो सोमवार को देश में पहले सीडीएस की नियुक्ति का ऐलान हो जाएगा । इसमें सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति करीब तय मानी जा रही है । सरकार द्वारा शनिवार को जारी की गई अधिसूचना में सेना अधिनियम 1950 में बदलाव किया गया है इस अधिनियम में धारा 191 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने सीडीएस के लिए सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित किया हैं।