छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने से हाई कोर्ट के जज ने इंकार कर दिया है। बता दे कि अदालत ने सरकार व जेपीएससी को 10 दिनों में जवाब दायर करने का निर्देश जारी किया है एवं इसकी अगली सुनवाई 5 अगस्त को की जाएगी।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि रिजल्ट प्रकाशित होने में गड़बड़ी हुई है जबकि सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया का रिजल्ट तैयारी करने में कोई भी गड़बड़ी नहीं की गई है।