छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई है जिसमें अदालत ने जवाब पर उत्तर दायर करने के लिए समय दिया है और प्रार्थी की ओर से प्रति उत्तरदायित्व किया जाएगा ।

जिसके बाद अदालत ने नियुक्ति की अनुशंसा पर रोक लगाने का आग्रह तथा याचिका के अंतिम फैसले से नियुक्ति प्रभावित होगी।अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। इसमें जेपीएससी के ओर से अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी ने कट ऑफ मार्क्स के लिए जो शैक्षणिक आता है वह प्रार्थी के पास नहीं है एवं प्रार्थी के अधिवक्ता का यह कहना था कि प्रार्थी को मुख्य परीक्षा में सामान्य वर्ग के कट ऑफ मार्क्स 600 से अधिक 601 अंक मिला है लेकिन उनका चयन फिर भी नहीं किया गया है।