पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय में बताया गया कि एससी-एसटी के कानून के तहत फोन पर जातिगत टिप्पणी करना अपराध नहीं है । बता दें कि जातिगत टिप्पणी करने के खिलाफ में कुरुक्षेत्र निवासी दो लोगों के खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती दी गई थी।

जिसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि गलत शब्द के इस्तेमाल में शिकायतकर्ता को अपमानित करने का कोई इरादा प्रदर्शित नहीं किया गया है एवं एससी-एसटी कानून 1989 के तहत जातिगत टिप्पणी करना अपराध नही है।