हॉलमार्क वाले गहने बेचना अनिवार्य

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सर्राफा कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए पटना में आयोजित हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि हॉलमार्किंग के बिना सोने के गहने बेचने वाले पर कठोर कार्रवाई की जाएगी । बता दें कि सोने के बने गहने बेचने के लिए के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है एवं इसके लिए 15 फरवरी 2021 तक इस समय सीमा तय की गई है।

बता दें कि इसके बाद भी कोई भी स्वर्ण आभूषण कारोबारी बिना हॉलमार्किंग वाले सोने के बने आभूषणों को बेचता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी । इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए देश में अभियान भी चलाया जाएगा। स्वर्ण आभूषण में बीआईएस चिन्ह, कैरेट में परिशुद्धता और शुद्धता, एसेय केंद्र का पहचान चिन्ह एवं ज्वेलर का पहचान संख्या अंकित होना अनिवार्य होगा।


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