हाईकोर्ट में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति पर नियोजन नीति को लेकर चल रही सुनवाई 2 दिनों से लगातार जारी रही. आज भी उस पर बहस होगी हाई कोर्ट में मंगलवार को राज्य सरकार के नियोजन नीति व संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति के विज्ञापनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की ।

बता दें कि यह सुनवाई जस्टिस हरीश चंद्र मिश्र, जस्टिस चंद्रशेखर व जस्टिस दीपक रोशन की लार्जर बेंच में प्रार्थी की ओर से बहस पूरी होने के बाद जब सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजीत कुमार ने अपना पक्ष रखा तो उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति संवैधानिक रूप से सही है इस पर वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि शेड्यूल 5 के तहत सरकार की सरकार ने इस नीति को बनाया है जिसमें स्थानीयता के आधार पर उसी जिले के अभ्यर्थियों के लिए सीट को आरक्षित रखा गया है और अनुच्छेद 16(3) व 35 का उल्लंघन नहीं होता है?

बता दें कि यह बात अधूरी रह गई क्योंकि प्रार्थीओं की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता विज्ञान शाह व ललित कुमार सिंह ने बताया कि सरकार की नियोजन नीति असंवैधानिक है क्योंकि किसी भी रूप से स्थानीयता व जन्म स्थान के आधार पर 100% सीटों को आरक्षित नहीं किया जा सकता है।