सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस के संबंध में व्हाट्सएप से मैसेज भेजना सही नहीं है
Abtaknews.live Nitusingh
सर्वोच्च न्यायालय में एक सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की उन्होंने कहा व्हाट्सएप मैसेज भेजने वाला तरीका सही नहीं है. इससे बचना चाहिए. इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे लोगों के लिए उन्होंने कहा कि यह सराहना के पात्र हैं लेकिन यह तरीका सही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के जज एस के कौल ने यह टिप्पणी की .हीरा गोल्ड फर्म द्वारा निवेशक से 56 सौ करोड़ की ठगी मामले में जस्टिस कॉल और जस्टिस एमएम सुंदरेष की बेंच सुनवाई कर रही है .सुनवाई करते हुए जस्टिस कॉल ने कहा कुछ पक्ष द्वारा इंसाफ की मांग करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजे गए हैं जिसमें वह भी सदस्य हैं. उन्होंने कहा इंसाफ की लड़ाई के लिए वे सराहना के पात्र है लेकिन यह तरीका सही नहीं है.