प्रार्थीयों ने राज्य सरकार की नियोजन नीति को बताया गलत

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सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में लार्जर बेंच में नियोजन नीति की सुनवाई की गई जिसमें जस्टिस एचसी मिश्र, जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में यह सनवाई की गई जिसमें प्रार्थी की ओर से अपनी बहस पूरी कर ली गई है बता दें कि यह बहस आज भी की जाएगी ।

गौरतलब है कि सोनी कुमारी ने राज्य के नियोजन नीति को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जन्म स्थान व स्थानीयता को देखते हुए यह नियोजन नीति बनाया है जिसके अंतर्गत 13 जिलों में 100 फ़ीसदी पद आरक्षित हो गए और ग्यारह जिलों में अभ्यर्थी आवेदन भी नहीं कर सकते हैं।

बता दें कि हाई स्कूल के शिक्षकों के नियुक्ति में 17,552 पदों पर नियुक्ति होनी थी इसके लिए लगभग 12000 शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है कुछ पद ही शेष रह गए हैं बता दे कि राज्य सरकार द्वारा नियोजन नीति के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें 13 राज्यों जिलों को अनुसूचित वर्ग 11 जिलों को गैर- अनुसूचित घोषित किया गया है.


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