पारा शिक्षक नियमित नहीं होंगे

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सोमवार को सरकार ने हाईकोर्ट में पारा शिक्षकों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में कहा कि पारा शिक्षक को नियमित नहीं किया जा सकता।

क्योंकि इनकी नियुक्ति सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुई है परंतु पारा शिक्षक ने इसका विरोध किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है

इस पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण ने अदालत को 20 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है पर कहा कि इसकी अगली सुनवाई 20 जनवरी के बाद होगी।


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