नागरिकता कानून के खिलाफ देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं प्रदर्शनों के दौरान सरकारी व निजी संपत्ति को लगातार निशाना बनाया जा रहा है ।

यूपी, बंगाल सहित कई देशों में बसों का गाड़ियों में आग लगाने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी नुकसान किए जा रहे हैं उसकी भरपाई दंगा करने वाले लोगों की संपत्ति बेचकर की जाएगी ।

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान निवारण कानून 1984 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसे 5 साल तक की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।

सार्वजनिक संपत्ति के रूप में ऐसे भवन या संपत्ति को माना गया है जिसका उपयोग जल, प्रकाश, शक्ति ऊर्जा उत्पादन के वितरण में किया जाता है, अग्नि विस्फोटक पदार्थ से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को कम से कम 10 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है ।

यूपी में नागरिकता संशोधित कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक 21 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। बता दे कि नुकसान की घटनाओं पर आरोपियों की धरपकड़ के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग ने अहम भूमिका निभाई है इससे आरोपियों की पहचान करने एवं उन पर आसानी से कार्रवाई की जा सकती है।