छठी जेपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। संशोधित रिजल्ट जारी हुआ था और आज इसकी सुनवाई होनी थी। शीर्ष अदालत में न्यायाधीश जस्टिस अजय रस्तोगी और अभय ओका के बीच में सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी वरुण कुमार वह फैजान सरवर की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि संशोधित रिजल्ट के कारण जो अभ्यार्थी बाहर हो रहे हैं उन्हें सम्मिलित किया जा सकता है या नहीं. अब इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल को होगी।
बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी और झारखंड सरकार से उनका पक्ष जानने के लिए अगली तिथि में उपस्थिति होने के लिए नोटिस जारी किया था. तब तक यथास्थिति बरकरार रखने को कहा था. पार्थी एवं केविएटर के तरफ से पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता प्रशांत भूषण, पी पटवालिया, कपिल सिबल, अभिषेक मनु सिंघवी, वी मोहना विज्ञान शाह, चिश्ती जैन, शुभाशीष रसिक सोरेन आदि उपस्थित थे। इसके साथ ही कोर्ट में सुनवाई की अगली तिथि 27 अप्रैल को दोपहर 2:00 बजे निर्धारित की है।
बता दे कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के डबल बेंच ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए छठी जेपीएससी के रिजल्ट को खारिज कर दिया था। अदालत ने एलपीए 204 और 207 की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था. जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने 7 जून 2021 को छुट्टी जेपीएससी की नई मेरिट लिस्ट जारी करने का फैसला दिया था।