कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन में सभी कामकाज ठप है जिसके बाद एतिहात के तौर पर दिल्ली उच्च न्यायालय एवं सभी जिलों के अदालतों को बंद किया गया है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के साथ हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष गर्मी की छुट्टियां नहीं होंगी ताकि कोरोना के कारण हो रहे प्रभावित काम की भरपाई की जा सके।

हालाकी विशेष परिस्थिति में सिर्फ उन मामलों की सुनवाई होगी जिनमें तत्काल आदेश पारित करने की जरूरत है गौरतलब है कि 1 से 30 जून तक अदालतों में ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है परंतु इस पर सभी अदालतों के ग्रीष्मकालीन अवकाश को रद्द कर दिया गया है।