टेल्को वर्कर्स यूनियन के निबंधन को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि 5 जुलाई 2018 के अनुसार 2 महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर 2 महीने में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो कोर्ट की बात ना मानने के कारण केस चलाई जाएगी।

गौरतलब है कि बिहार सरकार द्वारा यूनियन का निबंधन रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। टेल्को वर्कर्स यूनियन के महासचिव प्रकाश कुमार ने कहा था कि यूनियन का कोई अस्तित्व नहीं है बावजूद इसके सभी सदस्यों ने यूनियन की सदस्यता ग्रहण कर ली है उनकी इस दलील पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया ।