बुधवार को रांची हाई कोर्ट में बिहार राज्य के सड़क परिवहन निगम में कार्य कर रहे कर्मचारियों पर याचिका की सुनवाई हुई जिसमें जस्टिस दीपक रोशन व जस्टिस एचसी मिश्र खंडपीठ में सुनवाई हुई बता दें कि सुनवाई में कहा गया कि सड़क परिवहन निगम में कार्यरत कर्मचारियों को चतुर्थ वेतनमान का वेतन दिया जा रहा है जो न्याय संगत नहीं है।

इसलिए रांची हाई कोर्ट में इन कर्मचारियों को पांचवा व छठवां वेतनमान के आधार पर वेतन देने की बात कही एवं इसके साथ ही कहा कि उन्हें ग्रेच्युटी व पेंशन का भी लाभ दिया जाए।