सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के लिए काम के बोझ को कम करने के लिए नई पहल की है जिसमें उन्होंने कहा है कि कंपनी कानून के अंतर्गत कंपनी बंद करने के नियम को अधिसूचित किया गया है जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा जिसमें इस नियम में कंपनियों को बंद करने से जुड़ी याचिकाएं एवं सीमाएं और चुकता पूंजी से संबंधित सभी शर्तों शामिल होंगे।

बता दें कि उन्होंने यह भी कहा की कंपनी से जुड़ा नियमों का मसौदा छोटी कंपनियों को उपलब्ध करा दिया गया है बता दें कि अभी यह स्पष्ट नही है कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में जाने की प्रक्रिया में तेजी होगी।