नमाज सार्वजनिक स्थान पर पढ़ने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट.
Nitusingh abtaknews.live
यह मामला हरियाणा के गुरुग्राम का है ,जहां सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने से रोक दिया गया है .अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है .इसमें एक याचिका दायर की गई है जिसमें हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारी को दोषी बताया गया है. यह मामला चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने लाया गया है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि कुछ दिन पहले एक कानून बनाकर सार्वजनिक एक स्थान पर नमाज पढ़ने से रोका गया है. याचिकाकर्ता पूर्व राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब है .उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को कुछ लोगों के इशारे पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को सार्वजनिक स्थल पर नमाज अदा करने के लिए रोका गया. इस प्रकार की घटना पूरे देश में बढ़ रही है लेकिन राज्य का प्रशासनिक अमला इसे लेकर निष्क्रिय है. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भीड़ द्वारा हिंसा रोकने के मामले में कई निर्देश जारी किए थे लेकिन हरियाणा में उसका पालन नहीं हो रहा है .ऐसे में हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए