सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति-जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला
Nitusingh abtaknews.live
सरकारी नौकरी में पदोन्नति दिया जाए या नहीं दिया जाए इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला है .सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह काम राज्य करेंगे और उचित मूल्यांकन के किया जाएगा. कैडर आधारित रिक्ति के आधार पर आरक्षण का डाटा जुटाया जाना चाहिए. यह डेटा संग्रह पूरे वर्ग या समूह के संबंध में नहीं हो सकता लेकिन यह उस पद के ग्रेड श्रेणी के संबंध में जरूर होना चाहिए जिसमें पदोन्नति की मांग की गई है .बेंच ने एससी एसटी के महत्व के आकलन का जिम्मा राज्यों को दिया है .केंद्र और राज्य सरकार तय करेंगे उनके पास ऐसे कितने खाली पद हैं जिन पर इन वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है.
क्या है एम नागराज मामला- यह मामला लगभग 16 साल पुराना है जिसमें संविधान का 85th वा संविधान संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया था