झारखंड हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छठी जेपीएससी के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की गई। जिसके बाद प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने जेपीएससी को एवं राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश जारी किया है । इस मामले में अगली सुनवाई 1 महीने बाद की जाएगी ।

बता दें कि इसमें प्रार्थी मनीषा तिर्की ने एसटी कैटेगरी से आवेदन किया था परंतु अधिक अंक लाने के कारण उनकी नियुक्ति सामान्य वर्ग में की गई जबकि विज्ञापन में इसका उल्लेख किया गया है वहीं प्रार्थी को की ओर से अधिवक्ता प्रवीण अखौरी ने कहा कि उन्हें एसटी वर्ग से बेहतर कैडर प्रशासनिक सेवा का मिलना चाहिए इसलिए एसटी कैटेगरी में ही उनकी अनुशंसा की जानी चाहिए ना कि सामान्य कैटेगरी में। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ अजय कुमार ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर छठी जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है।