सरकार ने किया आयकर रिटर्न फॉर्म में संशोधन

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आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आय का ब्योरा देने वालों के लिए नए आयकर रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए हैं ।बता दे कि नए रिटर्न फॉर्म में वर्ष के दौरान बड़े खर्चों के बारे में जानकारी देना अब अनिवार्य हो गया है। किसी व्यक्ति के चालू खाते में ₹10000000 से अधिक जमा या विदेशी यात्रा पर ₹200000 या उससे अधिक खर्च या वर्ष के में ₹100000 से अधिक बिजली बिल जैसे देने जैसे ऊंचे लेन-देन से जुड़े किसी जानकारियां देना अनिवार्य कर दिया गया है।


हालांकि रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में छूट दी गई थी इसकी तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। जबकि धारा 80सी ,80डी और 80जी के अंतर्गत अंतिम निर्णय अंतिम निवेश तिथि बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है। गौरतलब है कि देश अभी कोरोना संकट से जूझ रहा है जिसके बाद विभिन्न छूटों पर लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा रिटर्न फॉर्म में कुछ संशोधन किए गए हैं जिसके तहत कर बचत योजनाओं में किए गए निवेश अथवा अनुदान की भी जानकारी देना अनिवार्य है।


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